शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी दिवाली पर पटाखा जलाने की अनुमति

Shri Mi
2 Min Read

Supreme Court, Adultery Law, Chief Justice Dipak Misra, Ips Artical-497,नई दिल्ली-दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर इस साल कुछ शर्तों के साथ पटाखा जलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि लोगों को सिर्फ इसके लिए 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक का ही समय मिलेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है और आप घर बैठे ऑनलाइन पटाखा भी नहीं खरीद पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इसे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा कि अगर कम प्रदूषण वाले पटाखे जलाए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा.

Join Our WhatsApp Group Join Now

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के करीब 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत कई मुद्दों को ध्यान में रखा.

कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने पर विचार करते समय सभी बातों का ध्यान रखना होगा.

कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाया जाए इसके लिए उपाय सुझाएं. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि पटाखों को बैन करने के बाद जनता पर क्या असर पड़ेगा.

बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था. आंकड़ों के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम हुआ था.

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close