रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन क़े प्रदेश संयोजक इदरीश खान ने कहा की क्रमोन्नत वेतन पाना हर पात्र कर्मचारी का अधिकार है पात्रता धारी लोगो क़े पक्ष मे माननीय हाईकोर्ट आदेश कर रही जिसका पालन करते हुए शासन क़ो क्रमोन्नत वेतनमान देना चाहिए जिसके परिपालन मे कुछ अफसरों ने आदेश किया जिस पर हाय तौबा करने क़े बजाये इसका स्पष्ट आदेश सरकार जारी करे जिससे अफसरों क़ो भ्रम ना हो औऱ न्यायालय क़े निर्णयो पर त्वरित निराकरण हो।CG JOBS/Latest News/सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
7साल क़े एक ही पद पर काम करने वाले शासकीय सेवक क़ो पदोन्नति दी जाती है पदोन्नति किसी कारण नही हो पाती तो उसके समकक्ष वेतनमान (क्रमोन्नति )दी जाती है प्रदेश मे लगभग 1लाख नौ हजार वर्ग 3क़े शिक्षकों क़ो सविलियन पश्चात आर्थिक लाभ नही मिला सविलियन पश्चात मुखर होकर आंदोलन किये पक्ष विपक्ष क़ो क्रमोन्नति पर अवगत कराया।
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उक्त मुद्दे क़ो गत चुनाव मे कॉंग्रेस सरकार ने जनघोषणा पत्र मे स्थान दिये आज सरकार अपने वादे मुताबिक पदोन्नति से वंचित वर्ग 03क़े शिक्षकों क़ो स्पष्ट नीति तय कर प्रथम औऱ द्वितीय क्रमोन्न ति , समयमान वेतनमान जारी करे ताकि कर्मचारी वर्ग क़ो बार बार अदालतो क़े चक्कर से छूट कारा मिले।
श्री खान ने कुछ लोगो द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारीयो क़े बीच क्रमोन्नति क़े संबंध मे भ्रम पैदा किये जा रहे जो अनुचित है भ्रम की जगह अधिकार दिलाने सहयोग करने की अपील की है क्रमोन्नति क़े लिये हम हर सम्भव संघर्ष कर रहे ये हमारा अधिकार है अभी हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष मे निर्णय पारित किया है हम अधिकार क़े लिये सुप्रीम कोर्ट तक रास्ता तय करेंगे सरकार बिना किसी पेंच औऱ बाधा क़े क्रमोन्नति क़े रास्ते खोल कर हमे अधिकार दिलाये ।