बेमेतरा।कार्यस्थल पर तत्काल उपस्थिति देते हुए मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर बेमेतरा ने डॉक्टरों के नाम पर परिपत्र जारी किया है कलेक्टर शिव अंनत तायल द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि शासकीय चिकित्सालय में एक जनवरी 2020 से लागू नवीन कार्य समय डबल शिफ्ट ओपीडी एवं आई पी डी एवं अन्य कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
चूँकि चिकित्सा सुविधा आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत आता है, आपके द्वारा संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करने से अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसके कारण स्वास्थ विभाग एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) (2) (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. के पत्रानुसार अनुपस्थित अवधि के वेतन की कटौती करते हुए संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना है। अतएव आप 24 घंटे के भीतर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित देवें एवं मरीजों को निर्बाद्ध स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावें, अन्यथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, निंयत्रण एवं अपील) नियम 1966 में प्रावधानित नियमानुसार आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव, अनुशंसा सहित शासन को प्रेषित की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी।