♦ट्रांसपोर्टरों का ईमेल आईडी से होगा ऑनलाईन रजिस्टे्रशन
♦बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे ट्रांसपोर्ट
रायगढ़।खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को अब खनिजों का ट्रांसपोर्टिंग ऑनलाईन सिस्टम से ई-ट्रांजिटपास (ई-रायल्टी पर्ची) के जरिये ही की जाएगी।खनिज रियायतधारियों, भण्डारण अनुज्ञप्तिधारों और एण्ड यूजरों को नि:शुल्क ऑनलाईन रजिस्टे्रशन खुद करना होगा।खनिज ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को वार्षिक शुल्क 500 रु. प्रति वाहन ई-मेल आईडी में ऑनलाईन रजिस्टे्रशन कर सकते है।बिना रजिस्टे्रशन के कोई वाहन मुख्य खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क, बाक्साईड, सीमेंट ग्रेड चूनापत्थर का ट्रांसपोर्ट नही कर सकेंगे। बता दें कि अभी ई-परमिट ले कर ई-ट्रांजिसपास की व्यवस्था मुख्य खनिजों पर 2016-17 में लागू हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 यथा संशोधित नियम 2016 के तहत पुराने उत्खनिपट्टाधारियों को 22 मार्च 2017 के पहले अपने खदानों का अवधि विस्तार की कार्यवाही हेतु उत्खनन योजना का अनुमोदन के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाएगा।नहीं तो निर्धारित अवधि के बाद खदानों के संचालन को बाधित की जा सकेगी।
उप संचालक खनि ने बताया कि इस सिस्टम में सडक़ मार्ग, आकाशीय रज्जू मार्ग, कन्वेयर बेल्ट तथा रेल्वे इत्यादि के माध्यम से खनिज परिवहन को जोड़ा गया है।खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट/ ई-ट्रांजिटपास प्राप्त करने हेतु शासन को देय समस्त राशि (रायल्टी,डीएमएफ,एनएमईटी) ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
इसी प्रकार रेलवे से कोयला परिवहन हेतु आरटीपी ऑनलाईन जारी करने की व्यवस्था की गई है। कोयला खदान धारको (निजी कोयला धारक/ एसईसीएल) को भी इसी सिस्टम से ऑनलाईन आरटीपी (रेल्वे ट्रांजिटपास) जारी होंगे।ये व्यवस्था वर्तमान में मुख्य खनिजों के लिए लागू होगी।