गैर आदिवासियों की डायवर्टेड जमीन की खरीद-फरोख्त की जांच का आदेश, दोषियों पर होगी F.I.R.

Shri Mi
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जशपुरनगर।
कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जशपुर जिले में गैर आदिवासियों की डायवर्टेड भूमि के खरीदी-बिक्री के मामलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना भूमि की रजिस्ट्री में दोषी पाए गए लोग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को इस संबंध में भेजे गए अपने निर्देश पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में व्यपवर्तित भूमि के विक्रय के पूर्व कलेक्टर से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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कलेक्टर ने कहा कि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6-क) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि गैर आदिवासी की व्यपवर्तित भूमि का क्रय-विक्रय सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना किया जाना नियम विरूद्ध है। जिला प्रशासन के समक्ष यह तथ्य आया है कि संहिता में दिए गए प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सभी एसडीएम को ऐसे मामलों की गहन जांच करने तथा पटवारी अभिलेख एवं पंजीयन कार्यालय के अभिलेख की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजने को कहा है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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