ग्रुप इंश्योरेंस मे कर्मचारियों का अंशदान जून से डबल

Chief Editor
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mantralay_rprरायपुर । राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अंशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दरों में एक जुलाई 2017 से शत-प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर 60 रूपए करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग से परिपत्र अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है।परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारी समूह बीमा योजना की वर्तमान दरें एक जुलाई 2003 से लागू है।
                                  उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचारधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचार करने के बाद राज्य शासन ने उक्त दरों में एक जुलाई 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की गई है। नई दरों में समूह-ए-प्रथम श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान प्रतिमाह 480 रूपए और बीमा राशि चार लाख 80 हजार रूपए, समूह-बी-द्वितीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान 360 रूपए प्रतिमाह और बीमा राशि तीन लाख 60 हजार रूपए, समूह-सी-तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान 300 रूपए प्रतिमाह और बीमा राशि तीन लाख रूपए तथा समूह-डी-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान प्रतिमाह 180 रूपए और बीमा राशि एक लाख 80 हजार रूपए निर्धारित की गई है।परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व की भांति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा। सेवा निवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा।
                           सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ब्याज सहित किया जाएगा। एक जुलाई 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की बढ़ी हुई दरें उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगी, जो वर्तमान में समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य है। ऐसे शासकीय सेवकों को अभिदान की बढ़ी हुई दरें स्वीकार करने अथवा नहीं करने का विकल्प की पात्रता नही होगी।
                          ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अभिदान की संशोधित दरों के अधिसूचित किए जाने के बाद सेवा में आते है, वे भी अनिवार्य रूप से एक जुलाई 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की संशोधित दरों के साथ ही योजना में सम्मिलित होंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को शासकीय सेवा का कार्यभार संभालने की तिथि से 30 जून 2017 तक वर्तमान में प्रभावशील दरों के अंतर्गत बीमा रक्षण राशि का लाभ दिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योकि वे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य नहीं हैं। वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के सदस्य हैं।
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