नियम शर्तों के अधीन जिम संचालन की मिलेगी अनुमति,कलेक्टर ने धारा 144 में संशोधन करते हुए जारी किये आदेश

Chief Editor
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नारायणपुर –जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में धारा 144 लागू किया गया है। राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में जिले में लागू धारा 144 को कलेक्टर श्री सिंह ने संशोधित करते हुए व्यायाम शाला संचालन की अनुमति शर्तो के अधीन प्रदान की है, जिसके तहत् भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी की शर्तों का पालन करना जिम के समस्त कर्मगचारियों एवं सदस्यों को अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों एवं सदस्यों के प्रवेश के पूर्व हाथ धोने हेतु साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था/सेनेटाईजर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिम संचालक की होगी।

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जिम में आने वाले कर्मचारियों एवं सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर प्रतिदिन रजिस्टर में करने की जिम्मेदारी भी जिम संचालक की होगी, ताकि किसी व्यक्ति के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। किसी क्षेत्र के कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा कंटेनमेंट जाने में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश प्रभावीं होंगे तथा अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियांें को निश्पादित करने की अनुमति कंटेंनमेंट जोन में नहीं होगी।  

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