दिल्ली।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के प्रवेश के नियम सख्त करते हुए टैग नही लगे वाहनों को उस श्रेणी के वास्ते निर्धारित शुल्क का दोगुना देना पड़ेगा। मंत्रालय ने रविवार को यहा एक विज्ञप्ति में कहा कि इस संबंध में 15 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमे राष्ट्रीय राजमार्गों पर अमान्य या फास्टैग की मान्यता अवधि समाप्त होने की स्थिति या फास्टैग के अवैध होने पर वाहन के प्रवेश के लिए दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
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