ब्रेकिंग-अब चलेंगी बसें ,अंतर जिला बसों के आने-जाने की अनुमति,इन नियमों का करना पड़ेगा पालन

Shri Mi
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रायपुर।कोरोनावायरस महामारी नियंत्रण को देखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन के संचालन को स्थगित रखा गया है.आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से राज्य में संचालन की अनुमति दी जाती है. यात्री बस के परिचालन के लिए इन इन SOP का पालन किया जाना है. जिसके अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र मैं दर्शित समय चक्र और फेरे के अनुसार यात्री बसों के संचालन की अनुमति होगी. प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा. केवल निर्धारित स्टॉपेज पर गाड़ियों का ठहराव होगा. यात्रा के दौरान बसों के चालक परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा.CGWALL NEWS के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते बैठते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना होगा. बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनिटाइज करेंगे वाहन चालक और परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण हेतु बचाव हेतु सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. यात्रा के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंस दिशा निर्देशों का पालन होगा. यात्रा के दौरान यात्री और चालक द्वारा धूम्रपान गुटका खैनी इत्यादि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा. चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा. बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक या पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखना होगा.

बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार और तिथि वार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे यात्रियों को यात्रा के दौरान ही पास प्राप्त किए जाने की बाध्यता नहीं रहेगी बस में यात्रा करने वाले यात्री गण किस जिले से किस गंतव्य तक यात्रा कर रहे हैं नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटेक्ट रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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