बिलासपुर।हाईकोर्ट ने शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट की शुरुआत 1997 से ही ग्रेच्युटी देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। पहले जिन स्कूलों ने अपने पास से यह राशि प्रदान की थी उसे वापस करने का भी आदेश दिया है। प्रदेश में शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त संचालित करीबन 25 स्कूलों की ओर से दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच से एक फैसला आया है। जस्टिस भादुड़ी ने सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों से 2013 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और टीचरों के ग्रेच्युटी फंड का भुगतान करने का आदेश दिया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
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