हाईकोर्ट का फैसला..नहीं खुलेगी शराब दुकान..कमेटी को बताया अयोग्य

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- ममता शर्मा की याचिका पर आज हाईकोर्ट की युगल बैंच में शराब बेचने या नहीं बेचने को लेकर बहस हुई । मामले की सुनवाई आनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिग से न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले का निराकरण किया है।जानकारी हो कि लाकडाउन के दौरान एक बेवरेज कार्फोरेशन ने शराब दुकान खोलने की संभावना को लेकर एक कमेटी का गठन किया। जानकारी के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने वकील रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर कमेटी को चुनौती दी थी।  पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन को पक्ष रखने को कहा था।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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               सोमवार को सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ममता शर्मा के वकील रोहित शर्मा और राज्य शासन की तरफ से महाधिवक्ता ने अपनी बातों को रखा। कोर्ट ने मामले का निराकरण किया।

             रोहित शर्मा ने बताया कि न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन बनायी गयी कमेटी को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने बताया कि राज्य ने लॉकडाउन समय मे शराब नही बेचने का निर्णय लिया गया था। इस कारण बेव्रेज कारपोरेशन की कमेटी खुद ब खुद अमान्य हो चुकी है। रोहित ने बताया कि लाकडॉउन 14 अप्रैल तक लागू है।  यदि लाकडाउन को बढ़ाया भी जाता है तो एनएमडीए के निर्देश के अनुसार ही राज्य शासन को राजकीय गतिविधियों का संचालन करना होगा।

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