बिलासपुर—– हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दिल्ली स्थित निजामु्द्दीन मरकज से राज्य में आने वाले तब्लीकी समाज के लोगों की जानकारी को तलब किया है। वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की खण्ड पीठ ने तब्लियों की जानकारी जिलेवार देने को कहा है।
कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद देश में लाक़डाउन है। पूरा देश घर के अन्दर दुबका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट समेत देश के सभी कोर्ट में जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। कई मामले आन लाइन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। शराब दुकान खोले जाने को लेकर भी आन लाइन बहस और फैसला किया गया। इसी क्रम में अब हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दिल्ली से आने वाले सभी तब्लिकियों की जानकारी को तलब किया है।
अधिवक्ता गौतम खेत्रपाल की याचिका पर तब्लीकी समाज के संख्या को लेकर हाईकोर्ट में बहस हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की युगल बैंच ने राज्य शासन से दिल्ली स्थित निजामु्द्दीन मरकज से राज्य में आने वाले सभी तब्लीयियों की जानकारी देने को कहा है।
हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में दिल्ली से आने वाले सभी तब्लिकियों की जिलेवार जानकारी पेश किया जाए।