1000 करोड़ रुपए का घोटालाः हाईकोर्ट मे IAS अधिकारियों की याचिका खारिज..CBI का करना होगा सामना..

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट में समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए एक हजार करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका अधिकारियों की तरफ से पेश किया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। 
       
              जानकारी हो कि समाज कल्याण विभाग से संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा किया। 10 साल के अन्दर करीब 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया। कुन्दन सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही  नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने को भी कहा।
 
             कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया। एफआईआर दर्ज के खिलाफ बी एल अग्रवाल समेत एक अन्य ने याचिका दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई कर कहा कि मामला प्रारंभिक स्तर पर इसलिए याचिका को ख़ारिज किया जाता है। कोर्ट के आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
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