मूर्ति चोर नकाबपोश पर 5 हजार का ईनाम..पुलिस कप्तान का आदेश…सूचना देने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त 

BHASKAR MISHRA
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 बिलासपुर–पुलिस कप्तान पारूल माथुर ने मस्तूरी थाना क्षेत्र स्थित मंदिर से मूर्ति चोरी करने वाले अज्ञात नकाबपोश अपराधी के खिलाफ इनाम का एलान किया है। आदेश में बताया गया है कि अपराध क्रमांक 483 / 2022 आईपीसी की धारा 458, 397 प्रकरण में अज्ञात नकाबपोश को पकड़वाने वालों को पांच हजार रूपया ईनाम दिया जाएगा।

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                   आदेश में पुलिस कप्तान ने बताया कि प्रकरण के अज्ञात आरोपियों को हरसंभव पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। टीम बनाकर फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। बावजूद इसके अज्ञात आरोपियों तक पुलिस अब तक पहुंचने में असफल रह ीहै।

                  पुलिस रेग्युलेशन के तहत समस्त धिकारों का प्रयोग करते हुए एलान करती हूं कि प्रकरण के आरोपियों के बारे में सूचना देने वाले अथवा मदद करने वालों को पुलिस प्रशासन सम्मानित करेगा। साथ ही रूपए पांच हजार का ईनाम भी दिया जाएगा।

                         पुलिस कप्तान ने घोषणा के साथ यह भी बताया कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने जानकारी दिए जाने को लेकर मोबाइल नम्बर भी जारी किया है।कोई भी व्यक्ति अज्ञात आरोपी की जानकारी  07752223330, मो.नं. 9479193001,07752223193, मो. नं. 9479193003,07752228504, मो.नं. 9479193099 जानकारी साझा कर सकता है। 

                             बताते चलें कि पिछले दिनों मस्तूरी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव से नकाबपोश ने पुजारी को बंधक बनाकर मूर्ति को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस मामले में लगातार पतासाजी कर रही है।

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