रायपुर।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लाक डाउन के दौरान अंशदान जमा करने में हुए विलंब के लिए हर्जाना वसूली से राहत दी है। लाक डाउन के दौरान किसी भी अवधि के लिए अंशदान और संबद्ध शुल्कओं को जमा करने में संस्थानों के समक्ष आई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली देरी को अधिनियम के अनुपालन में जानबूझकर की गई चूक नहीं माना जाएगा और इस तरह के विलंब के लिए कोई दंडात्मक हर्जाना स्वतः लागू नहीं होगा।यह घोषणा ईपीएफओ की वेबसाइट के होम पेज पर कोविड-19 के टैब अंतर्गत उपलब्ध है।सीजीवालडॉटकॉम न्यूज के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिली जानकारी अनुसार उपरोक्त पहल से पूरे देश में लगभग 6.5 लाख संस्थान और छत्तीसगढ़ में लगभग 20.5 हजार संस्थान लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि इस लाक डाउन के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा कोविड-19 विशेष अग्रिम दावों को मिलाकर लगभग 26000 दावों का निपटान किया गया। जिसके अंतर्गत लाभार्थियों सदस्यों को कुल 82 करोड़ की भविष्य निधि राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।
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