बिलासपुर। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में क्राइटेरिया तय करने की मांग को लेकर लगी याचिका मामले में आज जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया।जस्टिस मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों से मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को अन्य बेंच को रेफर कर दिया है।वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जल संसाधन सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।मामले में सुनवाई 4 मार्च को रखी गई है।
मालूम हो कि याचिकाकर्ता नवल किशोर की नियुक्ति वर्ष-1977 में जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में हुई थी।बाद में नवल किशोर को नियमित कर दिया गया लेकिन सेवानिवृति के बाद उसे पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।जिसपर हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को कई बार पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया है लेकिन फिर भी विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई और याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई।
जिसपर पिछले दिनों याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी..जिसपर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जल संसाधन सचिव को आगामी 4 मार्च के सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।