नई दिल्ली।एक व्यक्ति की मौत बीमा कराने के 13 दिन के बाद हो जाने पर बीमा कंपनी ने क्लेम देने से बचने के लिए प्रीमियम वापस कर दिया और कहा कि बीमा हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मृतक की पत्नी को राहत देते हुए क्लेम दिलाया है और बीमा कंपनी को फटकार भी लगाई है।कंपनी ने बीमाधारक की मौत हो जाने पर पिछली तारीख में पत्र जारी करते हुए कहा कि यह पॉलिसी तकनीकी कारणों की वजह से जारी ही नहीं हो पाई, इसलिए प्रीमियम के पैसे लौटा रहे हैं।
बीमा कंपनी ने प्रीमियम का पैसा वापस कर दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने बीमा कंपनी को मामले में कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह पीड़ित महिला को उसके पति के जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम दे।
फैसले में कहा कि बीमा कंपनी ने क्लेम देने से बचने के लिए अनैतिक व गलत रास्ता अपनाया। बेंच ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनी के पक्ष में दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया।