रायपुर।हर साल की तरह इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किया जाना है।इस साल भी शून्य प्रतिशत शार्टेज पर धान का उठाव और परिवहन किया जाना है। जिन समितियांे द्वारा पिछले वर्ष शून्य प्रतिशत शार्टेज पर धान का उठाव व परिवहन किया गया है,ऐसे समितियों को कमीशन और प्रोत्साहन की राशि प्रदान की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु किसानांे का पंजीयन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य रुप से जोड़ा जाना है।जिन किसानों का नवीन पंजीयन किया जाना है ऐसे किसानों को तहसीलदार के पास आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ओ.पी. चौधरी ने खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान विक्रय हेतु किसानों के पंजीयन के संबंध में आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित कृषि विभाग के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उपरोक्त बातें कही।
कलेक्टर ने कहा कि धान बेजने के लिए किसानों के पंजीयन की कार्यवाही का सतत निरीक्षण राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। पूर्व में पंजीकृत किसानों का प्रतिवेदन पटवारी द्वारा अनिवार्य रुप से 31 अगस्त तक प्रस्तुत किया जाना है।
नया पंजीयन जोड़ने के साथ-साथ फौत अथवा बेची जा चुकी जमीन को पंजीयन से हटाने तथा पुनः पंजीयन की जवाबदारी राजस्व अधिकारियों की होगी। यह ध्यान रखें कि उल्लेखित भूमि एवं धान के रकबे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा