तम्बाकू खाकर गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना,कलेक्टर ने जारी किया ये​ निर्देश

Shri Mi
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महासमुंद।जिला प्रशासन ने अपने अधिनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसे लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में खलबली मच गई है। दरअसल सुनील कुमार जैन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कलेक्टर कार्यालय में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू, गुड़ाखु, शराब, गुटका खाते पाए जाने पर 50 रुपए दंड किया जाएगा। वहीं, दोबारा से अधिक ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कहा है कि कलेक्टर कार्यालय में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू, गुड़ाखु, शराब, गुटका इत्यादि खाकर शासकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाने अथवा गंदगी फैलाने से संबंधित व्यक्तियों के विरूध्द 50 रूपए अर्थदण्ड से आरोपित किया जाएगा।

दो बार से अधिक एक ही व्यक्ति द्वारा अवहेलना करने पर संबंधित के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई के साथ एक हजार रूपए से अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा। इसके रोकथाम एवं निगरानी के लिए कार्यालय परिसर में नगर सैनिक घनश्याम साहू, पवन चक्रधारी एवं नीलकण्ठ चन्द्राकर की ड्यूटी लगाई गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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