रेपिस्ट को अग्रिम जमानत से इंकार…हाईकोर्ट का आया फैसला…आरोपी को पहले करना होगा सरेन्डर

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—हाइकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। बताते चलें कि हाईकोर्ट की एकल बैंच ने रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने से साफ मना कर दिया है।

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                             बताते चलें की मामला दुर्ग भिलाई का है। रेप पीड़िता एक निजी संस्थान में काम करती है। उसी दौरान एक युवक से मुलाकात हुई। युवती जब बिलासपुर अपने सहेली से मिलने आयी तो युवक भी साथ में आया। युवती की सहेली जब चेकअप कराने अस्पताल गयी तो इसी दौरान मौका पाकर युवक ने युवती से सम्बन्ध बना लिया। इसके बाद वह लगातार जिस्मानी रिश्ता बनाता रहा। इस दौरान वह शादी का झांसा भी देता रहा।
                                             घटना के बाद पीडिता एक साल पहले लगभग छः महीने तक सरकंडा पुलिस का चक्कर लगाती रही। लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। युवती ने महिला थाना का भी चक्कर लगाया। लेकिन न्याय नहीं मिला। युवती ने पुलिस कप्तान और आईजी के सामने भी गुहार लगाई। न्याय नहीं मिलने की सूरत में युवती सीधे हाईकोर्ट पहुंच गयी। कोर्ट के सामने अपने साथ हो रहे न्यायिक अत्याचार के बारे में जानकारी दी।
                        मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा। साथ ही हिरासत में लकर पेश करने को कहा। कोर्ट ने पीडिता की शिकायत को प्रक्रिया में दर्ज कर सुनवाई की। युवती ने बताया कि वह गरीब है। इसलिए अपने पक्ष खुद रखेगी। आज सुनवाई के दौरान युवती ने रेप पीड़िता को अग्रिम जमानत नहीं दिये जाने की मांग पर अपना पक्ष रखा। जस्टिस सामन्त की  कोर्ट ने रेप के आरोपी  दीपक लालवानी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सरेन्डर करे।
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