बिलासपुर।जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार कल 9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। कल 9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या के मसले पर आने वाले फैसले के मद्देनजर प्रदेशवासियों से आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मसले पर अधिकृत स्त्रोतों से मिलने वाली खबरों पर ही विश्वास करें और अफ़वाहों के साथ सोशल मीडिया फेक न्यूज और अफवाहों से दूर रहें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर से ही फोन पर मुख्य सचिव और डीजीपी से चर्चा कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए ।मुख्यमंत्री ने पुलिस को 24 घंटे चौकन्ना रहने, इंटेलिजेंस को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या के मसले पर आने वाले फैसले के मद्देनजर मैं प्रदेशवासियों से आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 8, 2019
इस मसले पर अधिकृत स्रोतों से मिलने वाली खबरों पर ही विश्वास करें और अफ़वाहों के साथ सोशल मीडिया में फेक न्यूज और अफवाहों से दूर रहें।