जशपुर।कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा, जिला- जशपुर 09 दिसंबर को प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) 13 अगस्त से आज दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनुपस्थित पाये गये हैं । संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड – बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।