शिक्षा विभाग की बड़ी ख़बरः पदोन्नति/संशोधन मामले में सस्पेंड चारों अधिकारी बहाल, हाईकोर्ट से मिली राहत

Shri Mi
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CG Education Department/बिलासपुर । सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से मिडिल स्कूल के हेड मास्टर की पद पर पदोन्नति संशोधन मामले में निलंबित चार संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के चार अधिकारियों को हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है।

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कोर्ट से बहाल हुए अधिकारियों में स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर किशोर कुमार,स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग गिरधर कुमार मरकाम,स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा हेमंत उपाध्याय, स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर एस के प्रसाद को कोर्ट ने बहाल कर दिया है।

जानकारी देते चलें कि पदोन्नति संशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं की शिकायत के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने हड़बड़ी में चारो संभागीय आयुक्त से इस विषय की जांच कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद एक बड़ी कार्यवाही करते हुए चारो अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।

लेकिन 90 दिनो के भीतर कोई ठोस कारण रिपोर्ट सहित विभाग प्रस्तुत नही कर पाया । जिसकी वजह से चारों अधिकारियों को लाभ मिला गया। 

पदोन्नति संशोधन मामले में शिक्षक भी परेशान होते रहे । कोर्ट के आदेश की अलग व्याख्या करने की वजह से भी स्कूल शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई वह अलग है। सारे फसाद में बीते चार महीने से बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और कई लोग को तनख्वाह भी नहीं मिल पाई है।

चारों अधिकारियों को मिली कोर्ट से राहत के बाद यह माना जा रहा है कि अब शिक्षको के लिए भी राहत के रास्ते ख़ुल सकते हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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