बिलासपुर । मंगला चौक स्थित 36 सिटी मॉल का कब्जा आखिर पंजाब नेशनल बैंक को सौंप दिया गया। शनिवार को तहसील कार्यालय बिलासपुर में हुई कार्रवाई के दौरान माल का कब्जा पीएनबी को सौंपा गया। जिसमें एसडीएम-आलोक पाण्डेय.तहसीलदार देवी सिंह उइके और पीएनबी की ओर से ललित अग्रवाल, जी पी राव और विरल दास मौजूद रहे।खबर के मुताबिक कब्जा सौंपने के साथ ही इस बात पर सहमति बनी है कि अब माल का कब्जा पीएनबी के पास होगा। दुकानों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वे अपनी जगह पर बने रह सकते हैं। लेकिन दुकान का किराया पीएनबी के खाते में जमा होता रहेगा।
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क्या है मामला …?
जैसा कि मालूम है कि मेसर्स सिटी माल विकास प्रा. लि. की ओर से संजय गुप्ता पिता के. के. गुप्ता, पिंकी गुप्ता और नीलम गुप्ता के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक कटोरा तालाब से 120 करोड़ का लोन लिया गया था। जिसकी एक भी किश्त जमा नहीं की गई थी। मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट नें पिछले 31 अगस्त को सरफेसी एक्ट के तहत सिटी माल का कब्जा पंजाब नेशनल बैंक को दिलाने का आदेश दिया था। इसके आधार पर तहसीलदार बिलासपुर ने पिछले 2 सितंबर को कब्जा दिलाने का आदेश जारी कर दिया था। इसके लिए 7 सितंबर को सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था।
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तहसीलदार की ओर से जारी आदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया था कि मौजा मंगला प.ह.नं. 21/35 स्थित संपत्ति/भूमि खसरा नं. 1002 /1 और 1007/2 कुल रकबा 1.512 हेक्टेयर भूमि मेसर्स सिटी माल विकास प्रा. लि. वगैरह से सरफएसी एक्ट के तहत सिटी माल का भौतिक कब्जा पंजाब नेशनल बैंक को दिया जाएगा।पंजाब नेशनल बैंक को 7 सितंबर को समय पर मौजूद रहने कहा गया था।लेकिन 7 सितंबर को माल का कब्जा पीएनबी को नहीं सौंपा जा सका था। इस दिन प्रशासन ने पटवारी के जरिए पीएनबी को एक मेमो थमा दिया था। लेकिन शनिवार को बंद कमरे हुई बातचीत के बाद माल का कब्जा पीएनबी को सौंप दिया गया।
बंद नहीं होगा 36 सिटी माल
तहसील कार्यालय में नजरी नक्शा बनाने की कार्रवाई पूरी करने के बाद प्रशासन के अफसरों ने पीएनबी के प्रतिनिधियों के साथ 36 माल पहुंचकर उसका पजेशन पीएनबी को दिलाया। माल के गलियारे में खुले में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई। इस चर्चा में एसडीएम आलोक पाण्डेय और होटल मेरियाट के संजय ओझा के साथ पीएनबी के अफसर और माल के कर्मचारी भी मौजूद थे। इस दौरान खुले में बातचीत के दौरान एसडीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माल का पजेशन पीएनबी को सौंप दिया गया है। उन्होने होटल के प्रतिनिधि से पूछा कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का स्टे वगैरह तो नहीं है। इस पर उन्हे ना में जवाब मिला। इस दौरान एसडीएम ने स्पष्ट किया कि पीएनबी के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया है कि माल का काम-काज किसी तरह प्रभावित नहीं होगा। अब दुकानदार और पीएनबी के प्रतिनिधि आपसी सहमति से आगे के प्रबंधन पर निर्णय लेंगे।
कोर्ट का आदेश समझने के कारण हुई देरी
36 सिटी माल परिसर में पीएनबी को पजेशन दिलाने के दौरान एसडीएम आलोक पाण्डेय ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्हेने बताया कि कोर्ट का आदेश पालन करते हुए 36 माल का कब्जा पीएनबी को दिला दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को आदेश जारी किया था। इस आदेश के पालन में कब्जा वारंट जारी कर दिया गया था। जिसके तहत माल परिसर की चौहद्दी बनाई गई है। इस परिसीमा का कब्जा पीएनबी को दिया गया है। कोर्ट के आदेश का पालन होने के बाद अब प्रशासन की भूमिका समाप्त हो गई है। अब पीएनबी और यहां के व्यावसायी आपसी सहमति से इसका संचालन करते रहेंगे। उन्होने बताया कि बैंक प्रबंधन ने इस बात को लेकर आश्वस्त कराया है कि माल में होने वाले मनोरंजन-व्यवसाय- खरीददारी आदि पर किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा ।इस मामले में हुई देरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में एसडीएम ने कहा कि न्यायालयीन आदेश को समझने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओँ के पालन की वजह से देरी हुई।