सावधानः चप्पे-चप्पे पर आयोग की नज़र…लेन देन और खातों की होगी निगरानी…जीएसटी की टीम करेगी डिस्लरी की जांच

BHASKAR MISHRA
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बिलसपुर— अवैध शराब के खिलाफ पूरी सतर्कता रखें। सभी अधिकारी चुनाव संबधित अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक पालन करें। समन्वय के साथ काम करें। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। यह बातें कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने कही। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना होगा।

आम निर्वाचन 2023 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने सोमवार को मंथन सभागार में बैठक कर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में बताया। बैठक में पुलिस, आबकारी, आयकर, विमानन एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सभी की महति भूमिका होगी।  चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अनुचित प्रभाव डालने वाले तत्वों को रोकने के लिए एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनों, बस स्टैंड , बैंकों में अनियमित लेन देन पर नजर रखना होगा। गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा। बैठक में शराब की अवैध बिक्री एवं वितरण को रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने कहा कि शराब की सभी उत्पादन इकाईयों और गोदामो र निगरानी रखें। अवैध शराब जप्त करने के लिए छापेमारी करें। शराब दुकान खुलने और बंद होने के समय पर निगरानी रखें।

       कलेक्टर ने कहा कि किसी भी गांव या अन्य जगह में अवैध शराब के संबंध में गोपनीय सूचना मिलने पर आपसी समन्वय बनाकर कार्रवाई करें। इसके लिए आबकारी विभाग, आरटीओ,जीएसटी, पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त कार्रवाई करेगें। परिवहन अधिकारी को संदिग्ध वाहनों पर पुलिस विभाग से समन्वय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि जीएसटी अधिकारी गोदामों में निरीक्षण करेंगे । पिछले वर्ष और अभी तक के स्टॉक का परीक्षण करेंगे। कलेक्टर ने अवैध धन की आवा-जाही पर सतत मॉनिटरिंग कर आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी आयकर अधिकारियों को दिया।

बैंकों में अनियमित वित्तीय लेनदेन, दस लाख रूपए से अधिक के ट्रांजेक्शन, नए खातों की मॉनिटरिंग, उद्योगों-फमों के स्टॉक वेरिफिकेशन करने के साथ ही होटलों, फार्म हाउस, वित्तीय दलालों, कैश कुरियर, गिरवी दलालों पर निगरानी रखने, आयकर रिटर्न के साथ ही संपत्ति और देताएं को सत्यापित करने, सभी पार्टी के आयकर रिटर्न दाखिल करवाने और सत्यापित करने कहा। आयकर विभाग को जांच के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने कहा।

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि यदि बैंक का वाहन एटीएम में नकदी डालने या अन्य बैंकों, शाखाओं या तिजोरी में नगदी पहुंचा रहा हो तो बैंक की तरफ से जारी अधिकार पत्र या दस्तावेज होना अनिवार्य है। दस्तावेज में नकदी का विवरण दर्ज होना जरूरी है।

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