सावधानः आवारा मवेशी पाए जाने पर काटा जाएगा चालान….कलेक्टर ने दिया सख्त आदेश…पशुपालकों पर होगी कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—कलेक्टर ने आवारा मवेशियों को लेकर पशुपालकों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है।  कलेक्टर ने कहा है कि खुलेआम आवारा स्थिति में मवेशियों के पाए जाने पर पशुपालकों को अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। सड़क और खेत खलिहान में घूमते और नुकसान करते पाए गए मवेशियों को कांजी हाउस के हवाले कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 
एक आदेश जारी कर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों में आवारा छोड़ दिया जाता है। इससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवारा मवेशियों से हमेशा गंभीर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दुर्घटना की स्थिति में मवेशियों के जीवन पर भी हमेशा खतरा बना रहता है।
इन तमाम  बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा घूम रहे पशुओं के पालकों पर कड़ाई से कार्यवाही होगी। पशु अतिचार अधिनियम 1871 के तहत सार्वजनिक स्थानों में घूमते पाए जाने पर पशुओं कांजी हाउस के हवाले किया जाएगा। धारा 12 के तहत अर्थदण्ड पशु मालिक पर अर्धदण्ड लगाया जाएगा।
आपने आदेश में कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और पशु अतिचार अधिनियम 1871 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुले में फसल को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। साथ ही सड़कों, उद्यानों और  सार्वजनिक स्थलों में पशुओं को घूमते हुए पाए जाने पर कांजी हाउस के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालकों पर 1000 रूपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 का अर्थदण्ड भुूगतान करना होगा।
कलेक्टर के फरमान को जिले के संबधित सभी विभागो के अलावा जिला,जनपद,नगर पंचायतों समेत ग्राम पंचायतों और पुलिस को भी भेजा गया है।
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