गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।कोरोना के मामले ने फिर प्रदेश में रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जीपीएम कलेक्टर ने जिले में बुधवार रात से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर नम्रता गांधी ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लगाया है. इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी. इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी. अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा.