दिल्ली।अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ..”
सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं।
केंद्र सरकार के ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लागू करने से ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर गुस्से में थे। देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी उनके हड़ताल पर होने का असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। दूसरी तरफ ईंधन की कमी के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लागू किया है। इस नए कानून के तहत अगर हादसे के बाद चालक भाग जाता है तो उसके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है, इसी को लेकर मध्य प्रदेश के बस संगठन से जुड़े लोग और चालक हड़ताल पर थे।
एक तरफ जहां परिवहन सेवा गड़बड़ाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।