चन्दूलाल चन्द्राकर ट्रस्ट अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट का आदेश..36 करोड़ भुगतान पर स्टे..25 अप्रैल को अंतिम सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने चन्दूलाल चन्द्राकर ट्र्स्ट मेमोरियल अधिग्रहण मामले में भुगतान को लेकर शासन को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट डबल बैंच ने आदेश जारी कर कहा है कि सरकार अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ट्रस्ट प्रबंधन को भुगतान के समय 36 करोड़ राशि को अंतिम  फैसला आने तक फ्रीज करे।  आदेश में  ट्रस्ट प्रबंधन और शासन से जवाब भी देने को कहा गया है।  

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 जानकारी देते चलें कि एक आदेश जारी कर राज्य सरकार ने सितम्बर 2021 को चन्दूलाल चन्द्राकर मेडिकल कालेज अधिग्रहण का एलान किया। आदेश में राज्य शासन ने बताया कि अधिग्रहण अधिनियम च4, 5 के तहत चन्दूलाल चन्द्राकर ट्रस्ट की सारी संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। 

 शासन और चन्दूलाल चन्द्राकर ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ रूंगटा प्रबंधन ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर किया। रूगंटा प्रबंधन ने जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस चन्द्रबंशी के डबल बैंच को बताया कि राज्य सरकार से पहले साल 2018 में चन्दूलाल चन्द्राकर ट्रस्ट मेमोरियल सम्पत्ति को खरीदने का अनुबन्ध  रूंगटा प्रबंधन के साथ हुआ था। लेकिन ट्रस्ट ने राज्य शासन के साथ सितम्बर 2021 में अधिग्रहण का अनुबन्ध कर लिया। राज्य शासन ने अधिग्रहण की धारा 4,5 के तहत ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति पर दावा किया है। जबकि रूगंटा प्रबंधन की तरफ से चन्दूलाल चन्द्राकर ट्र्स्ट  को साल 2018 में अनुबन्ध के तहत दो किश्तों में कुल 36 करोड़ का भुगतान किया है । ऐसी स्थिति में राज्य शासन को निर्देश दिया जाए कि 36 करोड़ रूपयों का भुगतान रूगंटा प्रबंधन को किया जाए।

सुनवाई के दौरान रूंगंटा प्रबंधन की तरफ से NCLT का आदेश भी दिखाया गया। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट डबल बैंच ने राज्य शासन को आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक चन्दूलाल प्रबंधन को भुगतान करते समय 36 करोड़ रूपयों की अदायगी पर रोक लगाया जाता है। हाईकोर्ट ने जवाब भी पेश करने को कहा। साथ ही 25 अप्रैल को अंतिम तारीख भी दिया है।

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