उद्योग के लिए किसानों से ली जमीन.. अधिक दाम में बेच दी, जुर्म दर्ज करने की मांग पर 22 को किसानों का बयान दर्ज़ करेगी मस्तूरी पुलिस

Chief Editor
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बिलासपुर । मस्तूरी इलाक़े के कई गाँवों में उद्योग के नाम पर ली गई ज़मीन की गलत तरीक़े से की गई बिक्री के मामले में मस्तूरी पुलिस सोमवार को किसानों का बयान दर्ज़ करेगी। इसके लिए किसानों को बुलाया गया है। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे इस मामले में लगातार शिकायत करते रहे हैं। हाल ही में उन्होने मुख़्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की थी । जिसके बाद प्रशासन हरक़त में आया है।धीरेन्द्र दुबे ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पाराघाट ,भनेशर ,बेलटुकरी के किसानों की जमीन वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा किसानों की जमीन खरीदकर पर्यावरण एवम वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के प्रावधान अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 5 मार्च 2010 क़ो प्रस्तावित उद्योग स्थल पाराघाट लीलागर नदी कोटमी सोनार रोड ब्रिज के पास तहसील मस्तूरी ,जिला बिलासपुर में कराई गयी थी ।

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जिसमे लगभग 139 किसानों की उपस्थिति रही । वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड ग्राम पाराघाट में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवम पावर प्लांट डालने का प्रस्ताव लोक सुनवाई के माध्यम कराया गया । जिसकी सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सामाचार पत्रों में जनवरी 2010 में कराया गया था । लोक सुनवाई में मात्र 2 आपत्ति प्राप्त हुए और बाक़ी सभी कृषकों ने उद्योग लगाने के नाम पर सहमति दी ।

लोक सुनवाई पश्चात आज दिनांक तक उपरोक्त कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नही किया गया । बल्कि औने- पौने कौड़ियों के दाम पर भोले भाले किसानों की जमीन खरीदने वाली कम्पनी ने पावर प्लांट डालने का प्रस्ताव कराकर राज्य ओद्योगिक नीति अंतर्गत मिलने वाले लाभ मुवावजा ,स्थापन ,पुनर्वास एवम प्रत्येक परिवार के सदस्य को नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था ।

धीरेन्द्र दुबे ने आगे बताया कि उपरोक्त कंपनी प्रबंधक ने राज्य शासन एवम किसान दोनों को धोखे में रखकर किसानों द्वारा खरीदे गए जमीन को ऊँचे दाम पर गोपनीय तरीके से राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी को रातो रात जमीन मार्च के अंतिम सप्ताह में बेचकर रजिस्ट्री भी करा ली गयी । किसानों से खरीदी गयी जमीन को बेचने से पूर्व इश्तहार ,ग्राम में मुनियादी या प्रभावित कृषकों से कोई राय मशविरा नही किया गया ।जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है । जिसका उलंघन क्रेता और विक्रेता दोनों ही कंपनियों के द्वारा किया गया । जो दंडनीय अपराध है ।

जिसकी जानकारी होने पर किसानों के साथ ही भारतीय किसान संघ जिला बिलासपुर द्वारा नामांतरण पर रोक लगाने हेतु मस्तूरी तहसील कार्यालय ,कार्यपालन दंडाधिकारी राजस्व एवम तहसीलदार के पास शिकायत इसी साल 5 अप्रैल और 19 अप्रैल को आपत्ति पेश की गई । साथ ही जिला बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी भारतीय किसान संघ एवम किसानों द्वारा पत्र 20 मई को भेजकर निवेदन किया गया । जिसके बाद नामांतरण पर रोक लग गया है ।

इसी क्रम में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री के नाम इसी महीने 4 अगस्त को पूर्व में दिए ज्ञापन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने का उल्लेख करते स्मरण पत्र लिखा था । जिसमे आई.जी.एस. पी.को ज्ञापन देकर वसुंधरा कंपनी के मालिक सुशील कुमार जालान के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी । जिसको मस्तूरी थाना प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए किसानों को अपना बयान दर्ज करने के लिए 22 अगस्त को बुलाया है । इस विषय मे किसान उपरोक्त कंपनी के मालिक के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही कर जमीन वापसी की मांग करेंगे ।

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