देर रात्रि पुलिस कार्रवाई…हुक्कागिरी करते अज्ञेयनगर से संचालक समेत 7 गिरफ्तार…कोटपा एक्ट का अपराध दर्ज…आज न्यायालय में पेश होगा संचालक

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—सिविल लाइन पुलिस और एन्टी क्राइम की टीम ने देर रात अज्ञेय नगर स्थित एक मकान में धावा बोला। किराए के मकान में पीन पिलाने के संचलाक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया। संयुक्त पुलिस टीम ने इस दौरान नशे का सामान भी बराद किया है। देर रात्रि पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत पकड़े गए 6  लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया। संचालक चतुर सिंह को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमाण्ड भेजा जाएगा।
 सिविल लाईन पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर अज्ञेयनगर स्थित एक मकान पर धावा बोला। इस दौरान देर रात्रि पुलिस की संयुक्त टीम ने संचालक समेत सात लोगों को कोटपा एक्ट अधिनियम की धारा 4(क)(ख) और 21(क) (ख), 27(क) के तहत गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थानेदार परिवेष तिवारी ने बताया कि मौके से तंबाकू सिगरेट और अन्य उत्पाद बरामद किया गया है।
गिरफ्तार कोटपा एक्ट के आरोपी
A) गिरफ्तार आरोपी संचालक का नाम
1) चतुर सिगं पिता आशा सिंह निवासी थाना कुण्डा कबीरधाम हाल मुकाम अज्ञेयनगर अनुभव गुप्ता का मकान।
B) जमानत पर रिहा हुक्का शौकीनों का नाम
1) प्रकाश अग्रवाल निवासी बिल्हा वार्ड न.04 थाना बिल्हा जिला बिलासपुर।
2) मयंक अग्रवाल निवासी टिकरापारा जलाराम मंदिर के पास थाना कोतवाली बिलासपुर।
3) सौर्य प्रताप सिंह निवासी मया सरकंडा थाना सरंकडा बिलासपुर।
4) शुभम अग्रवाल निवासी विनोवानगर गली थाना तारबाहर जिला बिलासपुर।
5) नवीन साहू निवासी बहबलिया थाना कुण्डा जिला कबीरधाम।
6) अक्षत अग्रवाल निवासी बिल्हा वार्ड न. 4 थाना बिल्हा जिला बिलासपुर।
मौके से बरामद सामान
 परिवेष तिवारी ने बताया कि टीम ने मौके से 7 नग हुक्का पाईप, हुक्का पाटॅ 05 नग, चिल्म 8 नग, फ्लेवर मरहगा स्मोकिगं किल्स,गुलकन रोज, महरूस तंबाकू, 03 पैकेट नोजल, कोकोजेल फ्लेवर चारकोल टेबलेट,जोजो कंपनी का कोल 01 पैकेट, 2 पैकेट तंबाकू का फ्लेवर, तीन पकैट महरूस पान फ्लेवर, एक नग हिटर वायर समेत,नगदी रकम 18हजार रूपए बरामद किया गया है।
 सिविल लाइन थानेदार ने जानकारी दिया कि अज्ञेय नगर की कार्रवाई समेत थाना स्तर पर अब तक कोटपा एक्ट के तहत 94 कार्यवाही को अंजाम दिया जा चुका है। प्रदेश के किसी भी थाना स्तर पर कोटपा एक्ट के तहत सिविल लाइन पुलिस ने सर्वाधिक कार्यवाही को अंजाम दिया है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ शासन ने हुक्का और सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान सेवन के खिलाफ सख्त कानून बनाया है।
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