दिल्ली।केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है. पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए समयसीमा बढ़ा दी गई है जिससे अनुपालन में आसानी होगी.साथ ही कहा कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. साथ ही आईटी अधिनियम के तहत जुर्माना कार्रवाई पूरी करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है.
आधार को पैन से जोड़ने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नही है. इसके लिए केवल आधार और पैन देना होता है. हालांकि दोनों दस्तावेजों में दी गई जानकारी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए तभी लिंकिंग सफल हो पाएगी. इसमें कोई अंतर आता है तो लिंकिंग का काम पूरा नहीं हो पाएगा. लिंक करने पर कभी-कभी ‘आइडेंटिटी डाटा मिसमैच’ का मैसेज आता है. इसकी खास वजह है.
आधार और पैन की लिंकिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सफल हो पाती है. इसके लिए आधार और पैन के डेटाबेस से मिलान किया जाता है. अगर सीडिंग प्रोसेस में कोई जानकारी छूट जाती है या नाम, जन्मदिन, जेंडर में कोई अंतर है तो यूजर को ‘आइडेंटिटी डाटा मिसमैच’ का मैसेज आ सकता है. इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि लिंकिंग में दी गई जानकारी को मिला लिया जाए और उसे सही ढंग से चेक कर लिया जाए.