जशपुर।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महादेव कावरे ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की प्रदत्तषक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जषपुर में संचालित समस्त विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों में काउंटर या नगद विक्रय करने की अनुमति प्रदान करते हुए विदेषी मदिरा दुकानों को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित करने हेतु आदेष जारी किया है।उन्होंने मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु षासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त मानक निर्देषों का पालन कराने कहा है। कलेक्टर ने उक्त आदेष कड़ाई से पालन सुनिष्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया है।
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