इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को नोटिस ..हाईकोर्ट ने कहा..PHD की 1 सीट रखें रिक्त..याचिका पर अन्तरिम आदेश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता रायसेन पाल की रिट याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर प्रबंधन को पीएचडी की एक सीट रिक्त रखने का अन्तरिम आदेश दिया है।
 
                हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर ने विभिन्न विषयों पर पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किया। पीएचडी के लिए यचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया। विश्वविद्यालय ने मेरिट जारी किया। मेरिट में याचिकाकर्ता को सूची में प्रथम रैंक हासिल हुआ। 
 
        याचिकाकर्ता जब ऑनलाइन फीस पेमेंट देने गया तो उसे बताया गया कि वह प्रवेश के योग्य नहीं है। यचिकाकर्ता को विश्व विद्यालय की वेबसाइट ने अयोग्य घोषित कर दिया। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर किया।
 
                         मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायामूर्ति गौतम भादुड़ी ने सुनवाई करते हुए इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय को नोटिस जारी किया। नोटिस में बताया गया कि आगामी तिथि तक पीएचड़ी की एक सिट रिक्त रखी जाए।
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