SBR मैदान खरीदी मामलाः हाईकोर्ट ने दिया 11 खरीदार समेत पंजीयन को नोटिस का आदेश…कहा यथास्थिति बनाकर रखें

CG SI Recruitment Exam, CG Teacher Posting Scam, CG Shikshaak Bharti, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, List of selected candidates of District Judge (Entry Level) Direct Recruitment Examination released,

बिलासपुर— एसबीआर कालेज मैदान मामले में आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अतुल बजाज की तरफ से वकील ने  संशोधन आवेदन पेश किया। मुख्य न्यायाधीश ने संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए कालेज की जमीन खरीदने वाले सभी 11 खरीदारों के अलावा पंजीयक को नोटिस जारी का आदेश दिया है। साथ ही जमीन मामले में पूर्व की स्थिति को बनाकर रखने को भी कहा है।

अतुल बजाज के अनुसार एसबीआर कालेज मैदान को शहर के कुछ रसूखदारों ने नियम विरूद्ध तरीके से जमीन का क्रय एसबीआर ट्र्स्ट से किया है। मामले में अपने वकील के माध्यम से अतुल बजाज ने कोर्ट में याचिका दायर कर जमीन बचाने की गुहार लगायी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमीन को कुछ शर्तों के साथ आक्सन के माध्यम से बेचे जाने का निर्देश कलेक्टर को दिया। लेकिन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। मामले में याचिका कर्ता अतुल बजाज ने मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में पहले दिए गए फैसले के खिलाफ अपील किया।

एक महीने पहले हुई सुनवाई के दौरान अतुल बजाज के वकील ने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कालेज मैदान की जमीन सरकारी है। जमीन पर ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार से पक्ष मांगा। शासन की तरफ से मामले में अपील की बात कही गयी। तत्कालीन समय कोर्ट ने चार सप्ताह का समय देकर शासन को अपील का मौका दिया। साथ ही जमीन खरीदने वालो का नाम पेश करने का आदेश देते हुए जमीन खरीदी बिक्री पर स्टे लगा दिया।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अतुल बजाज की तरफ से वकील ने कालेज मैदान खरीदने वालों के नाम के साथ एक संशोधन आवेदन पेश कर सभी का नाम जोड़ने का निवेदन किया। साथ ही पंजीयक का नाम भी शामिल किया। मुख्य न्यायाधीश ने संशोधन आदेश स्वीकार करते हुए सभी 11 लोगों के अलावा पंजीयक का नाम तत्काल जोड़े जाने को कहा है। साथ ही सभी को नोटिस तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है।

Join WhatsApp Group Join Now
close