राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षाः फिर से होगी जांच..हाईकोर्ट ने कहा..नवीन रिजल्ट के बाद ही कराएं मुख्य परीक्षा

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटियों को लेकर पेश की गयी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। एकल खण्ड पीठ ने आज फैसला सुना दिया है। बताते चलें कि त्रुटियों को लेकर राकेश यादव और अन्य हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका पेश किया था।
 
               राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा मे त्रुटी को लेकर पेश की गयी याचिका की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा  था।  उच्च न्यायालय की एकल खण्ड पीठ मे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने निर्णय सुना दिया है। न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार  करते हुए राज्यसेवा की प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गए सवाल क्रमांक 2, 76 और 99 को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की एकल बेन्च ने जांच के बाद पीएससी को नवीन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है।
 
                बताते चलें कि यह काम 3 माह के अन्दर करने को कहा गया है। इसके बाद मुख्य परीक्षा नवीन मेरिट सूची के अनुसार कराने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने किया है।
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