Transfer।स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित मामले में हाईकोर्ट से शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो अपना अभ्यावेदन सरकार को सौंपे। शासन अभ्यावेदन का निराकरण करे। आपको बता दें कि स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित हजारों शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी रहते जिन शिक्षाकर्मियों ने तबादला कराया था, उनकी वरिष्ठता की गणना तबादले के बाद ज्वाइनिंग डेट से की जा रही थी, जिसकी वजह से प्रमोशन से हजारों शिक्षक वंचित हो गये थे।
आपको बता दें कि करीब 25 हजार से ज्यादा शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो गये हैं। इस मामले में कई याचिका कोर्ट में दायर की गयी थी। सिंगल बेंच ने इस मामले में अब अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में अगर कोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्थानांतरित शिक्षक शासन के पास जाते भी हैं तो उन्हें शासन स्तर पर कोई राहत मिलेगी इसकी गुंजाईश ना के बराबर हैं। क्योंकि राज्य सरकार के नियम के मुताबिक ही तबादला के बाद शिक्षक की वरिष्ठता तबादला के बाद से मानी गयी है।