किराएदार ने किया कोर्ट के आदेश की अनदेखी…जमीन मालिक की लिखित शिकायत ..निगम ने थमाया बेजा कब्जाधारी को नोटिस

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—खपरगंज स्थित श्याम टाकीज से लगी जमीन पर बेजाकब्जा कर निर्माण किए जाने के खिलाफ निगम प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। जमीन मालिक मनीष खुशलानी की शिकायत पर निगम प्रशासन ने अविनाश दुबे को तीन दिनों के भीतर जमीन संबधित समस्त दस्तावेज के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। उचित और संतोषप्रद जवाब नहीं होने की सूरत में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का भी फरमान सुनाया है।

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 जानकारी देते चलें कि खपरगंज मोहल्ला स्थित श्याम टाकीज से लगी जमीन खसरा नम्बर 11/3, 11/4/, 11/5, 11/6, 11/7 जमीन मालिक पुष्पा दुबे से मनीष खुशलानी ने खरीदा। मामला कोर्ट तक पहुंचा..। हाईकोर्ट ने जमीन पर मनीष खुशलानी का हक होना स्वीकार किया। साथ ही जमीन के निश्चित भाग में हुए निर्माण की यथास्थिति बनाकर रखने को भी कहा।

मामले में मनीष खुशलानी ने निगम प्रशासन को लिखित शिकायत कर बताया कि श्याम टाकीज स्थित जमीन खसरा नम्बर 11/3, 11/4/, 11/5, 11/6, 11/7 निजी स्वामित्व की है। निगम ने उनके हक में व्यावसीयिक परिसर का नक्शा भी पास किया है। बावजूद इसके अविनाश दुबे जमीन पर बेजाकब्जा कर बेजा निर्माण को अंजाम दे रहा है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने अविनाष दुबे को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही निर्माण कार्य को लेकर निगम से स्वीकृत मानचित्र समेत भू- स्वामित्व अधिकार दस्तावेज भी पेश करने को कहा है। इसके अलावा निगम ने अविनाश दुबे को निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 के तहत तत्काल निर्माण कार्य बन्द करने को भी कहा है।

निगम से जारी नोटिस में बताया गया है कि संबधित मामले में उचित और संतोषप्रद दस्तावेज पेश नहीं किए जाने और आदेश की अनदेखी करने पर निगम अधिनियम के तहत कठोर एक्शन लिया जाएगा।  निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3) के तहत निर्माण कार्य के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के साथ जब्ती कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही  व्यय वसूली भी होगी। 

अतिक्रमण को हटाया जाएगा

मामले में निगम भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने पर अविनाश दुबे के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। दुबे से निर्माण कार्य की जानकारी पेश करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने श्याम टाकीज परिक्षेत्र को यथास्थिति बनाकर रखने का निर्देश दिया है। ऐसी सूरत में निगम से नक्शा अनुमति का सवाल ही नहीं उठता है। सुरेश शर्मा ने बताया नोटिस को मौके पर सार्वजनिक स्थान पर चस्पा भी किया गया है। यदि निर्धारित तारीख के अन्दर जवाब पेश नहीं किया गया तो अतिक्रमण को हटाते हुए जब्ती कार्रवाई होगी।

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