कर्मकारों को अंतिम सुनवाई तक देना होगा वेतन..हाईकोर्ट का लेबर कोर्ट आदेश…6 महीने के भीतर पूरी करें सुनवाई

BHASKAR MISHRA
3 Min Read
बिलासपुर— हाई कोर्ट ने मल्टीमीडिया प्रायवेट लिमिटेड को फरमान जारी कर निर्देश दिया है कि अंतिम सुनवाई तक कर्मकार को हर महीने वेतन देना होगा। साथ ही कोर्ट ने रायपुर स्थित लेबर कोर्ट को आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर मामले कि सुनवाई पूरी करें। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कम्पनी को कर्मकारों के मुकदमे बाजी के लिए 20 हजार रूपए दिए जाने का फरमान भी सुनाया है। 
 जानकारी देते चलें कि साल  2017 में एस. बी. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट रायपुर में अवैध छटनी से व्यथित एक कर्मकार ने  मामला दर्ज कराया। कर्मकार सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि साल 2008 में एस. बी. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड संचालित एक न्यूज़ चैनल में वीडियो एडिटर के पद पर भर्ती हुई। 2017 में एसोसियेट प्रोडूसर के पद पर काम कर रहा था। इसी दौरािन बिना किसी नोटिस के कंपनी ने अवैध छटनी कर दिया। लेबर कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में सत्येंद्र सिंह राजपूत की बहाली और सेवा समाप्ति की तारीख तक वेतन भत्ता और अन्य हितलाभ देने का फैसला सुनाया।
एस. बी. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने लेबर कोर्ट फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सुनील ओटवानी और शोभित कोष्टा के माध्मम हाईकोर्ट में याचिका  दायर किया। अधिवक्ताओं ने बताया की लेबर कोर्ट का फैसला एकपक्षीय है।
 कर्मकार सत्येन्द्र सिंह की तरफ से अधिवक्ता अनादि शर्मा ने पैरवी किया। कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता कंपनी को लेबर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। तीन अलग अलग सुनवाई के बाद कंपनी ने केस की सुनवाई में देरी की रणनीति के तहत कोर्ट में उपस्थिति होना बन्द कर दिया। 
 मामले में कर्मकार के वकील अनादी शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई  न्यायाधीश एनके  व्यास  की एकल पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने  याचिकाकर्ता कंपनी और  कर्मकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए लेबर कोर्ट जाने को कहा। साथ ही लेबर कोर्ट को निर्देश दिया कि 6 महीने के भीतर निर्णय करें। न्यायधीश ने एस. बी. मल्टीमीडिया कम्पनी को आदेश दिया कि कर्मकार जब तक लेबर कोर्ट का फैसला नहीं आता है। कम्मनी की तरह से कर्मकार सत्येन्द्र सिंह राजपूत को वेतन भत्ता देय होगा। कंपनी सत्येन्द्र सिंह को मुक़दमेबाज़ी के 20,000 रुपये कॉस्ट भी देगा। हाईकोर्ट ने  फ़ैसले को रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित भी किया है।
close