शराब घोटाला मामले में : आरोपी पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए पूरा मामला…प्रदेश में कथित 2000 करोड के शराब घोटाला में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और पुत्र यश टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान आगामी दो सप्ताह तक दोनों पर किसी प्रकारी की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। लेकिन कोर्ट ने एसीबी और ईओडब्लू की जांच पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है।
शराब घोटाला मामले में एफ़आइआर दर्ज के बाद एसीबी,ईओडब्लू लगातार जांच कर रही है। हाईकोर्ट में आज यानी सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान एसीबी,ईओडब्ल्यू ने जवाब पेश करने को लेकर कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट एंजेंसियों को 2 सप्ताह का समय दिया है। तब तक याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्यवाही पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दिया है। हालांकि कोर्ट ने एसीबी,ईओडब्ल्यू की जांच को जारी रखने को कहा है।
जानकारी देते चलें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय 2000 करोड़ का कथित शराब घोटाला मामला सामने आया था । मामले में ईडी ने कार्यवाही के दौरान पाया कि राज्य की सरकारी दुकानों से नक़ली होलोग्राम वाली शराब बेची गयी है। ईडी के अनुसार घोटाले में अनवर ढेबर ने अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया। जिसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र लाचार था।
ईडी के अनुसार, अवैध कारोबार में सरकार की तरफ से किंगपिन अनवर ढेबर ने असीमित ताक़त हासिल किया। इसके पीछे सरकार में प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा की भूमिका अहम् है। मामले में ईडी ने गिरफ़्तारी की कार्यवाही शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी इस मसलें में किसी भी रुप में कार्रवाई नहीं करेगी ।