बिलासपुर— आबकारी विभाग मंत्रालय ने प्रदेश में मदिरा दुकान खोलने और बंद करने के समय में एक घंटे का परिवर्तन किया है। राज्य शासन से जारी आदेश के अनुसार देशी,विदेशी मदिरा दुकान व्यवस्था संस्थापन 2017 और लायसेंस शर्तों में जरूरी संशोधन कर कलेक्टरों को नया अधिकार दिया है। शराब दुकाने अब दोपहर एक घंोटे पहले और शाम को निर्धारित समय से एक घंटे बाद बंद होंगी।
राज्य शासन आबकारी मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार व्यवस्थापन नियम और सामान्य लायसेंस शर्तों में मदिरा दुकान के खुलने और बंद को लेकर नया समय निर्धारित किया गया है। आबकारी मंत्रालय के अनुसार मदिरा दुकान खुलन का समय दोपहर 12 बजे है। जबकि रात्रि 9 बजे बंद कर दिया जाता है।
शराब दुकानों को पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ढाई घंटे की देरी से खोला और बंद किया जाता है। नई व्यवस्था में दुकानों के खुलने से पहले और बंद होते समय भीड़ बढ़ जाती है। जिसके कारण अप्रिय स्थिति बन जाती है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
आबकारी मंत्रालय विभाग से जारी पत्र के अनुसार अप्रिय और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शर्तों में कुछ संशोधन किया जाता है। यदि कलेक्ट चाहते हैं कि दुकान दोपहर 12 बजे की वजाय 11 बजे खुले और बंद होने का समय रात्रि 9 बजे से धकेलकर रात्रि 10 बजे कर दिया गया है शराब दुकाने अब दोपहर 11 बजे से रात्रि 10 बजे किया जाता है। ताकी शराब दुकान खुलने और बंद होने में कानून की स्थिति उत्पन्न ना हो।
शासन ने नया आदेश जारी कर बताया है कि मदिरा दुकानों से कोई भी व्यक्ति 2 बोतल देशी …चार बोतल वीयर खरीद सकता है। समय और क्रय प्रक्रिया की जानकारी जिला कलेक्टरों तक पहुंच गयी है।