रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन चिटफंड कंपनियों से राशि वापस दिलाने के सजग और तत्पर है। वर्तमान में जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा पीएसीएल लिमिटेड (PACL Ltd.) के निवेशकों को धन वापसी हेतु ऑनलाईन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पीएसीएल लिमिटेड (PACL Ltd.) के छत्तीसगढ़ के सभी निवेशकों के धन राशि वापस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए निर्देश दिया है।
राज्य शासन के संचालक संस्थागत वित्त ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एक मार्च 2019 से राज्य के सभी 146 जनपद पंचायतों में ऑनलाईन आवेदन भरने की निःशुल्क सुविधा निवेशक के लिए शुरू की जा रही है, जिससे राज्य के निवेशक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत कर सकें।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2019 है।ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक वेबसाईट http:\\sebipaclrefund.co.in\ पर उपलब्ध है। आवेदन भरने की प्रक्रिया के लिए इस वेबसाईट पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनोें भाषाओं में वीडियो भी उपलब्ध है।
ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी – (1) पीएसीएल का प्रमाण पत्र या रसीद, (2) पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नम्बर, (3) पेन कार्ड, (4) रद्द किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापन पत्र, (5) फोटो, (6) मोबाइल नम्बर, (7) निवेशक के बैंक डिटेल, जिसमें आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक एकाउंट नम्बर व खाते के प्रकार की जानकारी, (8) बैंक वेरिफिकेशन पत्र (वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में)।