बिना अनुमति निर्माण पर रोक..निगम प्रशासन का फरमान..नए क्षेत्रवासियों को मानना होगा आदेश..होगी कार्रवाई

Editor
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बिलासपुरृ—-निगम प्रशासन ने आदेश जारी कर निगम क्षेत्र में शामिल नए क्षेत्रों में निर्माण कार्य के पूर्व निगम प्रशासन से अनुमति लिए जाने की बात कही है। आदेश जारी कर निगम प्रशआसन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों के लिए निगम से अनुमति लेना जरूरी है। आदेश का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।निगम प्रशास ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 21 अगस्त 2019 के बाद तात्कालीन क्षेत्रीय तंत्र के किसी भी निर्णय को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण कार्य के पहले आन लाइन या आवेदन पेश कर अनुमति की प्रक्रिया को पूरी नहीं किया जाना पाया गया तो इसके लिए निर्माणकर्ता जिम्मेदार होगा।

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                  आदेश पर मेयर रामशरण यादव ने बताया कि निगम क्षेत्र के विस्तार को शासन ने 20 अगस्त को मुहर लगाया था। इसी दिन से निगम क्षेत्र में शामिल सभी नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार निगम क्षेत्र में शामिल माना गया है। ऐसी सूरत में यदि शामिल क्षेत्रों में निर्माण कार्य के पूर्व अनुमति नहीं लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामशरण ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए आनलाइन आवेदन अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदक निर्माण कार्य की अनुमति निश्चित प्रक्रिया के तहत हासिल कर सकता है। मेयर ने कहा कि बावजूद इसके यदि तात्कालीन पंचायतों, नगर पंचायतों अथवा नगरपालिका ने निर्माण कार्य की अनुमति दिया है तो उसे ना केवल अमान्य माना जाएगा।  बल्कि शासन के आदेश का उल्लंघन मानते हुए  दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाया जाएगा। 

             जानकारी हो कि निगम सीमा विस्तार के बाद बिलासपुर नगर निगम में दो नगर पंचायत सिरगिट्टी और सकरी, तिफरा नगर पालिका समेत पन्द्रह पंचायतों को शामिल किया गया। नगरीय प्रशासन ने आदेश जारी कर पंचायतों और नगर पालिका समेत निगम क्षेत्र में शामिल सभी अधिकार को छीनकर निगम के हवाले किया । बताते चलें कि 20 अगस्त 2019 में तिफरा नगर पालिका,सिरगिट्टी नगर पंचायत,सकरी नगर पंचायत के अलावा निगम में ग्राम पंचायत उस्लापुर, अमेरी, घूरू, परसदा, बिरकोना, दोमुहानी, मोपका, चिल्हाटी, देवरीखुर्द, लिंगियाडीह, बिजौर, बहतराई, खमतराई कोनी, को शामिल किया गया।  इसके बाद निगम प्रशासन को लगातार जानकारी मिल रही थी कि खासकर पुराने ग्राम पंचायत के सरपंच चोरी छिपे निर्माण कार्य की अनुज्ञा दे रहे हैं। जिससे निगम प्रशासन को आर्थिक हानि हो रही है। 

                     मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने आदेश जारी कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है।

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