लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं का समय निर्धारित ,सूरजपुर प्रशासन का आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Shri Mi
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सूरजपुर।जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा संस्थानों एवं दुकानों के खुलने और बंद होने के समय का निर्धारण किया गया है।उक्त आदेश 31 मार्च रात्रि 9:00 बजे तक प्रभाव शील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सभी मंडियों,दुकान व ठेला (सब्जी फल अनाज) के खुलने का समय सुबह 9:00 बजे सेवर बंद होने का समय दोपहर 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.वहीं गेस एजेंसी सुबह 9:00 बजे से दोपहर के 3:00 बजे तक। बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो) दोपहर 3:00 बजे तक।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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डेलीनीड्स और किराना दुकान सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक। मिल्क पार्लर सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। किसी व्यक्ति/संस्था, कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी आदेश का निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंदर आता है।किसी व्यक्ति/ संस्था संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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