रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने शिक्षक सवर्ग(ई/टी)एवम् शिक्षक सवर्ग( ई एल बी /टी एल बी) को एकीकृत नियमो तहत एकरूपता लाने के मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुपालन में समग्र रूप से हिंदी और अग्रेजी में 72 पृष्ठ का छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवम् प्रशासनिक सवर्ग)भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 का प्रकाशन किया गया है।CGWALL.COM के WhatsApp GROUP से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
जिसका छत्तीसगढ़ व्यख्याता(पं/एल बी)संघ ने स्वागत किया है ।संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने बताया कि राजपत्र के प्रकाशन के पूर्व 8 वर्ष में संविलयन किये गए व्यख्याता(एल बी) को तृतीय श्रेणी के कर्मचारी में रखा गया था। अब व्यख्याता(एल बी)राजपत्रित दुवितीय श्रेणी के कर्मचारी होंगे ।
यह भी पढे-परीक्षा केन्द्र में मिली नकल सामग्री,केन्द्राध्यक्ष हटाए गए…तीन शिक्षकों को परीक्षा कार्य से मुक्त कर मांगा गया जवाब
कमलेश्वर ने बताया कि इस नियम के प्रकाशन के पश्चात 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन किये गए शिक्षक (एल बी)सवर्ग के समस्त कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर शिक्षक ,व्यख्याता , प्राचार्य ,प्रधान पाठक (प्रा./पूर्व मा.शाला)विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ,उप संचालक /जिला शिक्षा अधिकारी एवम् सयुक्त संचालक पदों तक पदोन्नति प्राप्त होगी ।
यह भी पढे-शिक्षाकर्मियों का तबादला अब हो सकता है आसान,सेवा नियम जारी होने के बाद मिलेगी राहत
कमलेश्वर सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चूँकि शासन के निर्देशनुसार पदोन्नति पर फिर हल रोक लगी है। अतः पदोन्नति नही होने की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर तत्काल क्रमोन्नति /समयमान वेतन देने की कार्यवाही करने के आदेश दिए है।
राजपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि कुल प्राचार्य के स्वीकृत पद का 10 %सीधी भर्ती से सिमित परीक्षा से भरे जायेंगे जिसमे व्यख्याता/व्यख्याता(पं/न नि) जिनकी सेवा 5वर्ष हो गयी है पात्र है। 65%में व्यख्याता(ई/टी वर्ग)व्यख्याता(ई एल बी/टी एल बी) क्रमशः 70%एवम् 30% की दर से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति कि जयेगी 25% पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक जो प्रशिक्षित स्नाकोत्तर हो (ई/टी/ई एल बी/टी एल बी) से 70%एवम् 30% की दर पदोन्नति दी जायेगी ।
यह भी पढे-महिला शिक्षा कर्मियों को स्थानांतरण से मिलेगी राहत, महिला दिवस पर मिली सौगात
राज्य स्तर पर कुल स्वीकृत व्यख्याता पद का 50 %सीधी भर्ती एवम् 50%पदोन्नति से भरे जाएंगे शिक्षक पद पर भी 50%सीधी भर्ती एवम् 50%पद पदोन्नति से भरे जायेंगे प्रधान पाठक (प्राथमिक/माध्यमिक शाला) के पद पर 100% पदोन्नति दी जायेगी जिसका अधिक से अधिक ई एल बी/टी एल बी) सवर्ग को प्राप्त होगा ।कमलेश्वर सिंह ने बताया कि राजपत्र की प्रमुख एवम् महत्वपूर्ण बातें यह है कि जैसे जैसे ई/टी सवर्ग के शिक्षक सेवा नृवित्त होते जायेंगे एल बी सवर्ग के लिए पदोन्नति का% बढ़ता जायेगा ।
यह भी पढे-उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य नामित
छ .ग. व्यख्याता(पं/एल बी)संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने राजपत्र के प्रकाशन का स्वागत करते हुए मांग की है कि लोकसभा चुनाव का आड़ लेकर क्रियान्वन में विलम्ब न किया जाये बल्कि ऐसे शिक्षक (एल बी) सवर्ग जिन्होंने प्रथम नियुक्ति तिथि से एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें प्रथम तथा जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें दुवितीय उच्चतर वेतनमान देने की कार्यवाही की जाये ।