शिक्षा कर्मियों के क्रमोन्नति / समयमान का अंतर विभागीय समन्वय से होगा निर्णय, संघ पदाधिकारियों ने ACS पंचायत से की विस्तृत चर्चा

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, बिलासपुर जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, राजनांदगांव जिलाध्यक्ष गोपी राम वर्मा ने अपर मुख्य सचिव पंचायत आर पी मंडल से 23 मई को भेंट कर प्रश्न उठाया की प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के 6 अप्रैल के वित्त विभाग के सहमति से किये गए निर्देश को पंचायत विभाग ने अब तक क़्यों जारी नही किया? संघ के पदाधिकारियो ने कहा कि शिक्षक पं/ननि संवर्ग को समयमान/क्रमोन्नति प्राप्त हुआ था।

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जिसके अनुसार वेतनमान का निर्धारण कर पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण क़्यों नही किया गया? दुर्भाग्य जनक विषय है कि शासन ने पुनरीक्षित वेतनमान को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया,जिससे वेतनमान का सही निर्धारण भी नही हुआ,,और शिक्षक पं/ननि संवर्ग को समयमान/क्रमोन्नति का लाभ भी नही हुआ।

अपर मुख्य सचिव पंचायत आर पी मंडल ने संघ पदाधिकारियो से चर्चा करते हुए कहा कि क्रमोन्नति / समयमान के मामले में पंचायत विभाग गम्भीर है और क्रमोन्नति / समयमान मामले में अंतर्विभागीय समन्वय से शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

ज्ञात हो कि 22 मई को प्रमुख सचिव शिक्षा गौरव द्विवेदी से चर्चा के बाद आर पी मंडल और गौरव द्विवेदी की आपसी चर्चा उपरांत RP मंडल से 23 मई को चर्चा निर्धारित हुआ था।

छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर, प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन रायपुर, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन विभाग छ ग शासन रायपुर,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, संचालक पंचायत संचालनालय रायपुर को ज्ञापन सौंप कर क्रमोन्नति / समयमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।

संघ द्वारा सौपे गए तथ्यातक दस्तावेज

➡प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 06 /04/2019 को अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ ग शासन, रायपुर एवं विशेष सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, छ ग शासन, रायपुर को पत्र लिखकर संविलियन हों चुके एल बी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति एवं समयमान का लाभ प्रदान करने हेतु तत्समय कार्यरत विभाग द्वारा रिवाइज एल पी सी जारी करने का आदेश जारी किया गया है, महोदय इस पत्र के आधार पर अब तक समुचित निर्देश पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी नही किया गया है, अतः उपरोक्तानुसार आदेश जारी किया जावे।

➡ सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर के आदेश क्रमांक / पंचा./ पंग्राविवि/ 22/2011/1094 दिनांक 02 /11/20111 के तहत 01-11-2011 से क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया था, जिसे उप सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर के आदेश क्र./ पंचा./ पंग्राविवि/22 /2015/37 दिनांक 28 /04/2015 के आदेश के तहत 30/04/2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है, उसे पुनः लागू करते हुए रिवाइज एल पी सी जारी किया जावे।

➡अवर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन रायपुर के आदेश क्र./8496/पंचा-543/22/पंग्राविवि/2013 दिनांक 04–12–2013 के तहत समतुल्य वेतन मान के निर्धारण के लिए जारी मार्गदर्शन आदेश मे छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की अनुसूची 02 में उल्लेखित प्रारम्भिक वेतन में वेतन निर्धारण करने का आदेश किया गया, जिसके कारण मूल वेतन के 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण नही किया गया, जिससे समयमान/क्रमोन्नति के मानक पर वेतनमान का निर्धारण नही किया गया, जबकि तात्कालिक समय मे शिक्षक संवर्ग समयमान/क्रमोन्नति के दायरे में थे।

➡प्रमुख सचिव शिक्षा के द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2019 को जारी आदेश में क्रमोन्नति/समयमान के आधार पर वेंतन निर्धारण कर रिवाइज एल पी सी जारी करने का निर्देश है,,अतः क्रमोन्नति व समयमान का स्पस्ट उल्लेख करते हुए अप्रैल 2013 में समयमान/क्रमोन्नति के आधार पर 1.86 गुणांक में पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण करते हुए तदनुसार रिवाइस एल पी सी सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत सीईओ नगरीय निकाय को समयमान/क्रमोन्नति के अनुसार निर्देश जारी किया जावे।

➡पंचायत संचालक द्वारा दिनांक 06 / 04/2019 को जारी पत्र में क्रमोन्नति शब्द को विलोपित किया गया है, यह पत्र पूर्व के शेष अन्य एरियर्स को ही परिभाषित करता है, इस सम्बंध में समयमान/क्रमोन्नति के सम्बंध में प्रमुख सचिव शिक्षा द्वारा जारी पत्र पत्र 06/04/2019 के तथ्य के आधार पर समयमान/क्रमोन्नति देते हुए रिवाइज एल पी सी जारी करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया जावे।

➡छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि *राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद विषय है कि 1998 से अब तक पदोन्नति से वंचित व एक ही पद पर 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक एल बी संवर्ग को समयमान/क्रमोन्नति नही देने विभाग द्वारा कई भ्रांतिपूर्ण पत्र जारी किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि पंचायत/न नि संवर्ग के शिक्षकों का एक जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है, अतः एक जुलाई 2018 को संविलियन किए गए शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग के पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल कर क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर रिवाइज एल पी सी जारी करने के लिए सभी सीईओ जिला/जनपद पंचायत व नगरीय निकाय को निर्देशित किया जावे।

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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