सामान्य क्षेत्रों में दुकान एवं प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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कांकेर।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा अध्यक्ष चेम्बर ऑफ कामर्स, अध्यक्ष किराना संघ एवं व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सहमति के आधार पर नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति सामान्य होने अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जिले में चिन्हित कन्टेमेंट जोन को प्रतिबंधित करते हुए सामान्य क्षेत्रों में दुकान एवं प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके अनुसार प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किराना, सब्जी, दुग्ध, मछली, मटन, चिकन, अण्डा इत्यादि दुकानों को खोलने तथा प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक कुलर, बिजली के पंखे एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित समय अनुसार संचालित की जाएगी।सीजीवालडॉटकॉम न्यूज़ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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उपरोक्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सोशल, फिजीकल डिस्टेंशिंग एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ निर्धारित समय तक ही संचालन की अनुमति दी गई है। नोवेल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत् जारी आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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