191 आबकारी आरक्षको का तबादला, प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

Shri Mi
3 Min Read

बिलासपुर। आबकारी आरक्षकों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव ,अवर सचिव और कमिश्नर आबकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विभाग ने 23 जून 2022 से बिलासपुर ,दुर्ग सरगुजा और बस्तर संभाग में आबकारी आरक्षको का स्थानांतरण आदेश 24 जून 2022 को जारी किया था। इसमें बिलासपुर से 71 कर्मचारी शामिल थे। इनमें 22 आरक्षको का बिलासपुर जिले से बाहर ,3 आरक्षकों का जिले के उड़नदस्ता से अन्य जिले में ,छह का जिले से बाहर, जांजगीर-चांपा जिले के 17 आबकारी आरक्षकों का जिले से बाहर, कोरबा के 9 आरक्षकों का जिले से बाहर और रायगढ़ के 14 आरक्षकों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया। दुर्ग डिवीजन के 31 में से दुर्ग के 11 आरक्षकों को दुर्ग जिले से बाहर, राजनांदगांव के 10 को राजनांदगांव जिले से बाहर, बेमेतरा के 3 को बेमेतरा जिले से बाहर, कबीरधाम के दो को कबीरधाम जिले के बाहर, बालोद के 5 को बालोद जिले से बाहर, बेमेतरा के तीन को बेमेतरा जिले से बाहर स्थानांतरित किया।

Join Our WhatsApp Group Join Now

बस्तर संभाग से 41, सरगुजा संभाग से 48, जशपुर के 6 को जिले से बाहर इस तरह 191 आरक्षकों का ट्रांसफर किया गया। उपरोक्त सभी ट्रांसफर आर्डर को राजेंद्र दवे ने हाईकोर्ट के समक्ष अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ,संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर माध्यम से चुनौती दी गई। याचिका में बताया गया कि वर्तमान में प्रचलित राज्य शासन द्वारा 27 जून 2019 को जारी स्थानांतरण नीति के पद खंड 2.13 में उल्लेख है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 10% और आपसी सहमति से स्वयं के व्यय पर करवाए गए स्थानांतरण की गणना उक्त सीमा में नहीं की जावेगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामन्त की बेंच में हुई । सुनवाई कर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव ,अवर सचिव और कमिश्नर आबकारी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने जानकारी दी कि रायपुर संभाग के36 आरक्षकों का स्थानांतरण किया है जिसमें कि पूरे प्रदेश के कुल 227 आरक्षकों का ट्रांसफर किया गया है जो कि कुल संख्या का 88% है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close