बिलासपुर–जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीन गुण्डा बदमाशौों को जिला बदर का फरमान सुनाया है। तीनों गुण्डा बदमाश की सूची में एक तथाकथित युवा कांग्रेस नेता भी शामिल है। जानकारी देते चलें कि पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने फरमान जारी किया है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की मांग पर जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने तीन आदतन बदमाश और गुण्डों को जिला बदर का फरमान सुनाया है। जिला बदर की सूची में तथाकथित एक युवा कांग्रेस नेता का भी नाम है। कलेक्टर अवनीश शरण के फरमान में स्प्षट कहा गया है कि तीन गुण्डों को 24 घण्टे के अन्दर जिला से बाहर जाना होगा।
जारी सूची में पुरानी बस्ती कोटा निवासी हरिशचन्द्र उर्फ गोलू ठाकुर, मड़ई थाना सीपत निवासी विनोद साहू और चांटीडीह पठान मोहल्ला सरकन्डा थाना निवासी शानू खान है । फरमान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत तीनों बदमाशों को जिले से बाहर किये जाने का आदेश दिया जाता है।
जिला बदर के दौरान शानू खान समेत तीनों गुण्डा बदमाशों को बिलासपुर राजस्व जिला के अलावा सीमा से लगे अन्य जिलों जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही और बलौदाबाजार की सीमा से भी छह महीने बाहर रहना होगा। इस दौरान बदमाशों पर पुलिस की सतत निगरानी रहेगी।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में तथाकथित कांग्रेस नेता शानू खान समेत विनोद साहू और हरिश्चन्द्र पर विभिन्न थानों में गंभीर और संगीन अपराध दर्ज है। यद्यपि आरोपियों को लगातार सुधरने का मौका दिया गया। बावजूद इसके तीनों गुण्डा अपनी आदतों से बाज नहीं आए। सभी के खिलाफ जान से मारने की धमकी, लूटपाट जैसे गंभीर मामले थानो में कायम है।
चोरी और मादक पदार्थ बिक्री
बताते चलें कि तथाकथित शानू खान पिछले पांच साल से स्वनाम धन्य कुछ कांग्रेस नेताओं के इशारे पर जमकर रेत चोरी किया। इस दौरान जब माइनिंग की टीम शानू खान के गिरेबान तक पहुंची तो माइनिंग के खिलाफ कई कांग्रेस नेताओं ने जमकर बवाल काटा है। शानू खान पर मादक पदार्थ भी बेचने का आरोप है।