बिलासपुर—विशेष न्यायाधीश ने घर के अंदर घुस कर छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 2 साल सश्रम कारावास के साथ 800 रुपए का अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
जानकारी हो कि 17 वर्षीय छात्रा चौकसे इंजीनियरिग कालेज के पास किराये के मकान में अपने नानी और मामा के साथ रह कर बीकॉम की पढाई कर रही थी। 3 जून 2018 की रात को पीड़िता दरवाजा बंद कर सोई थी। रात में आरोपी अजीत कुमार निषाद पिता स्व संतुलाल घर में घुस कर छात्रा का हाथ पकड़ कर जबरदस्ती का प्रयास किया।
घटना के बाद छात्रा ने तोरवा थाना में शिकायत की। पुलिस ने 456, 354 और धारा 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी के कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि अपराध, महिला की गोपनीयता और पवित्रता के अधिकार का उल्लघन है। मामला उसके सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। महिला के सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर प्रहार है।
कोर्ट ने आरोपी को धारा 456 में एक वर्ष और धारा 354 में दो वर्ष का सश्रम कारावास के अलावा 800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर 3 माह और 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने को कहा है।